चिन्मयानंद केस: पीड़िता को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, 29 नवम्बर को होगी अगली सुनवाई

न्यूज डेस्क आगरा मीडिया ::.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल की आरोपी दुराचार पीड़िता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अर्जी की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
इस मामले में चिन्मयानंद की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है। जवाब में कोर्ट को बताया गया है कि मामले की जांच कर रही एसआईटी अधीनस्थ कार्यालय में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है।
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ के इस केस की सुनवाई कर रही है। पीड़िता के वकील का कहना था कि जांच एजेंसी शासन के दबाव में सही जांच नहीं कर रही। पीड़िता ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी जिसे दर्ज नहीं किया गया।
जमानत पर रिहा किए जाने की मांग
हाईकोर्ट में बुधवार को पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. जिसमें उनके वकीलों ने उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की, लेकिन राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी है. राज्य सरकार को अब अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा.
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