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बंगाल के राज्यपाल ने केएमसी अधिसूचना पर सवाल उठाए, यहां पढ़ें

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा से कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के लिए 14-सदस्यीय प्रशासक बोर्ड की नियुक्त को लेकर जारी एक अधिसूचना के संबंध में बात की। धनखड़ ने ट्वीट किया, "कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के बारे में बुधवार को जारी अधिसूचना अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। हर लिहाज से इसे अविलंब राजभवन को भेजा जाना चाहिए। यह अधिसूचना मीडिया में व्यापक रूप से सर्कुलेशन में है।"

राज्यपाल ने कहा कि मुख्य सचिव से कहा गया है कि वह अधिसूचना को और साथ ही पूरी निर्णय प्रक्रिया को तत्काल उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा, "तमाम चीजों को दरकिनार कर जनता की भावनाओं का सम्मान करना निश्चित रूप से संविधान के साथ समझौता नहीं हो सकता है। संविधान के भाग 9 (ए) के अधीन आने वाले निकायों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक नतीजों को प्राथमिकता (चाहिए) दी जानी चाहिए।"

राज्यपाल ने आगे ट्वीट किया कि उनके नाम पर आदेश जारी किया गया था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। धनकड़ ने कहा, "मेरे नाम पर आदेश है (लेकिन) मुझे जानकारी नहीं है। कोई परामर्श या जानकारी नहीं है।"

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बुधवार को राज्य के सबसे बड़े नगर निकाय कोलकाता नगर निगम के दिन-प्रतिदिन के कार्य को चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे।

नए बोर्ड को आठ मई से अपना कार्यभार संभालना है। नए बोर्ड का नेतृत्व पूर्व-महापौर फिरहाद हकीम खुद करेंगे, जबकि परिषद में पूर्व महापौर व अन्य सदस्य भी जरूरी कामकाज देखेंगे।

--आईएएनएस

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